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    पश्चिम बंगाल सरकार की छात्र क्रेडिट कार्ड योजना नाममात्र ब्याज पर अध्ययन ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई – एनआईसी, पश्चिम बंगाल द्वारा विकसित

    Students Credit Card

    पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकी वे बीना किसि वित्तीय प्रतिबंध के शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम रहे । यह योजना छात्रों को माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक,मदरसा, स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन और अन्य सहित पेशेवर डिग्री अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम सहित किसी भी स्कूल, मदरसा, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संबद्ध संस्थानों में समकक्ष पाठ्यक्रम भारत के भीतर और बाहर करने में मदद करेगा ।

    योजना की विशेषताएं यह बताती हैं कि पश्चिम बंगाल का एक छात्र १० लाख रुपये (४% प्रति वर्ष साधारण ब्याज) का अधिकतम ऋण राज्य सहकारी बैंक से और उसके संबद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सार्वजनिक / निजी
    सेक्टर बैंक से प्राप्त कर सकता है।

    यदि अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज सेवित
    है तो उधारकर्ता को 1% की ब्याज रियायत प्रदान की जाएगी। ऋण के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक छात्रों कि ऊपरी आयु सीमा ४० (चालीस) वर्ष है। इस क्रेडिट कार्ड के तहत अधिस्थगन/पुनर्भुगतान अवकाश सहित किसी भी ऋण में लाभ उठाने के लिए चुकौती अवधि पंद्रह (१५) वर्ष होगी।

    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एनआईसी, पश्चिम बंगाल द्वारा विकसित डब्ल्यूबी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का ३० जून २०२१ को शुभारंभ किया।

    पोर्टल का यूआरएल https://wbscc.wb.gov.in/ है
    पोर्टल- https://wbscc.wb.gov.in/ ने ३० जून, २०२१ से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

    मुख्यमंत्री ने नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय से वर्चुअल मोड पर योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार व जिला पदाधिकारी वर्चुअल मोड में मौजूद थे।

    कक्षा १० और उससे ऊपर के छात्रों और पश्चिम बंगाल राज्य में १० से अधिक वर्षों से रहने वाले इस योजना से लाभान्वित होंगे।

    आवेदक किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर १८००-१०२-८०१4 पर कॉल कर सकते हैं या
    contactwbscc@gmail.com और support-wbscc@bangla.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

    प्रक्रिया- एक छात्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करता है और फिर पोर्टल पर ही आवश्यक विवरण से ऑनलाइन आवेदन करता है।

    प्रस्तुत करने के बाद, छात्र की जानकारी का मूल्यांकन संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा किया जाता है जहां प्रवेश पहले ही लिया जा चुका है।